अम्बेडकरनगर

रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ बेनकाब भ्रष्टाचार अंबेडकर नगर *जिलाकारागारअम्बेडकरनगर में, प्ली बारगेनिंग विषय परविधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया*

Ramakant pandey

रमाकांत पांडे ब्यूरो चीफ

बेनकाब भ्रष्टाचार

अंबेडकर नगर

*जिलाकारागारअम्बेडकरनगर में, प्ली बारगेनिंग विषय परविधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया*

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2021-22 के अनुपालन

में पदम नारायण मिश्र, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर केनिर्देशानुसार आज दिनांक 13.09.2021 को जिला कारागार अम्बेडकरनगर में, प्ली बारगेनिंग विषय पर, वीडियोकांफ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रियंका सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा आनलाईन विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया गया। इस आनलाईन विधिक साक्षरता शिविर एव निरीक्षण में जिला

करागार अम्बेडकरनगर से डा0 हर्षिता मिश्रा, जेल अधीक्षिका एवं गिरिजा शकर यादव,कारापालअम्बेडकरनगर, द्वारा वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से उक्त शिविर एवं निरीक्षण में प्रतिभाग किया गया।शिविर को सम्बोधित करते हुये प्रियंका सिंह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर

ने प्ली बारगेनिंग विषय पर बोलते हुये कहा कि भारतीय संसद ने दण्ड प्रकिया संहिता में संशोधन अधिनियम

2/2006 द्वारा एक नया अध्याय 21 (ए) (धारा 265-ए से 265-एल) प्ली बारगेनिंग नामक शीर्षक जोड़कर दांडिक अभियोजन व पीडित पक्ष आपसी सामंजस्य से प्रकरण के निपटारे हेतु न्यायालय के अनुमोदन से एक रास्ता निकालते हैं जिसके तहत अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकृति पर उसे हल्के दण्ड से दण्डित किया जाता

है जो अन्यथा कठोर हो सकता है। प्ली बारगेनिंग समझौते का एक तरीका है। इसके तहत अभियुक्त कम

सजा के बदले में अपने द्वारा किये गये अपराध को स्वीकार करके और पीडित व्यक्ति को हुये नुकसान और

मुकदमें के दौरान हुये खर्चे की क्षतिपूर्ति करके कठोर सजा से बच सकता है। प्ली बारगेनिंग केवल उन

अपराधो पर लागू होता है जिनके लिये कानून में सात वर्ष तक सजा का प्राविधान है। यदि अभियुक्त उसी

अपराध में पूर्व में सिद्धदोष हुआ हो तो वह प्ली बारगेनिंग के लिये अयोग्य होगा। आवेदन प्राप्त होने के

पश्चात न्यायालय लोक अभियोजक पीडित एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिये नोटिस जारी करेगा। न्यायालय उक्त पक्षों को आपसी संतोषजनक हल निकालने के लिये समय देगा।

आनलाईन/वीडियो कान्फेसिंग माध्यम से आयोजित विधिक साक्षरता शिविर के दौरान सचिव

द्वारा जेल अधीक्षक जिलाकारागार,अम्बेडकरनगर को निर्देशित किया गया कि बन्दियों को उनकीरिहाई के अधिकारों के प्रति जागरूक करें व किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर उचित उपचार दिलाना सुनिश्चित करें व सभी बन्दियों का कोविड-19 महामारी से बचाव के कम में टीकाकरण सुनिश्चित करायें, बन्दियों के खान-पान का विशेष ध्यान रखें, महिला बन्दियों के साथ रह रहे बच्चों का ध्यान रखें,जिला कारागार परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिग का पालन करें, भीड़ में

बिना मास्क के न रहें, सैनेटाइजर का उपयोग अवश्य करें एवं किसी भी प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जेल पराविधिक स्वयं सेवक एवं जिलाविधिकसेवाप्राधिकरण, अम्बेडकरनगर की सहायता ली जासकती है।

बेनकाब भ्रष्टाचार

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